रोहतास
जिलाधिकारी पंकज दीक्षित के पत्रांक 1210 दिनांक 20.05.2020 के अनुसार जिले में 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी।इस पत्रांक के अनुसार कंटेन्मेंट जोन की दुकानें नही खुलेंगी।कपड़ा, जूता चप्पल, श्रृंगार, किताब, रेस्टोरेंट, भोजनालय, पंखा कूलर, मोबाइल, लैपटॉप, बल्ब, ट्यूब, लुब्रिकेंट, स्पेयर पार्ट्स, सीमेंट, छड़, स्टील, गिट्टी, बालू, स्टोन, मिट्टी, ब्लॉक, ईट, शटरिंग, पेंट, प्रदूषण जांच की दुकानें खुलेंगी।