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पत्नी की गला दबाकर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

रोहतास/बिहार

दरिहट थाना क्षेत्र के अहिरावं गांव के रहने वाले को त्वरित न्यायलय एक पीठासीन पदाधिकारी जगदीश प्रसाद मिश्रा की अदालत ने पत्नी की हत्या का दोषी पाया है जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है कोर्ट ने 30 वार्षिय पत्नी की गला दबाकर हत्या को जघन्य अपराध माना हैँ |कड़ी सुरक्षा के बीच पति को मण्डल कारा भेज दिया गया|नोखा के बिंदेशवर प्रसाद सिँह ने अपनी बेटी की शादी प्रदीप कुमार चंद्र वंशी से की थी |कुछ दिनों तक पति पत्नी मे खूब अच्छे से दिन बिता| लेकिन पत्नी को पता चल गया की पति का एक लड़की से अफेयर है |इसी बात को लेकर अक्सर दोनों मे झगड़ा होने लगा| पत्नी को मारना व प्रताड़ित भी करने लगा| इसी बीच 7 जनवरी 2015 को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी| जानकारी होने के बाद माया देवी के पिता ससुराल पहुचे तो देखा की बेटी का शव पड़ा है |घर से सारे लोग फरार हैँ| फिर पिता ने स्थानीय थाना मे प्राथमिकी दर्ज कराई सितम्बर 2018 मे आरोप गठित हुआ |अदालत ने पत्नी की हत्या का दोषी पाया| दोनों पक्षो के दलील सुनने के बाद अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई |

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