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शेखपुरा जिले में कोरोना वायरस वर्तमान संक्रमण के नए पॉजिटिव केस सामने आने से जिले में हड़कंप मच गया

रंजन कुमार ब्यूरो चीफ शेखपुरा

शेखपुरा जिले में कोरोना वायरस के वर्तमान संक्रमण के नए पॉजिटिव केस सामने आया हैं कई लोग इस संक्रमण काल में भी बिना मास्क लगाए घरों से बाहर निकलते हैं इस स्थिति में न केवल हुए स्वयं संक्रमित होंगे बल्कि अपने परिवार औरअपनेआसपास के लोगों को भी संक्रमण फैला सकते हैं। इसके तहत एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत बिहार एपिडेमिक डिजीज को कोविड19 रेगुलेशन में परदद शक्ति के तहत जिला अधिकारी शेखपुरा के द्वारा आदेश दिया जाता है कि कोरोना वायरस के वर्तमान संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है एवं गौरतलब है कि अन्यथा आदेश की अवहेलना के आलोक में संबंधित व्यक्ति दंड के भागी होंगे। जिले में सभी आम जनों, फल , सब्जी बेचने वाले, सफाई कर्मी किराना दुकानदार सुधा डेयरी ,दवा दुकानदार एवं वहां के कर्मी तथा साथ साथ ही उन दुकानों में आवश्यक सामग्री के क्रय करने के लिए जाने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य है सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि स्वयंऔर अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों और को भी मास्क पहनने के लिए अनिवार्य रूप से सूचितकरें एवंअनुपालन सुनिश्चित कराएंगे मास्क के लिए कपड़े से घर में सिले सिलाए मास्क एवं जीविका समूह एवं समरूप समूह के द्वारा तैयार की गई मास्क कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए उपयुक्त है सभी अधिकारी कर्मचारी एवं आम जनों और नागरिकों के लिए मास्क काफी उपयोगी है। मास्की को अच्छी तरह सफाई कर द्वारा उपयोग में भी लाया जा सकता हैआपदा राहत कोशंगो एवं सभी कोशंगो में प्रतिनियुक्ति अधिकारी और राशन कार्ड बनाने में कार्यरत सभी कर्मी निश्चित रूप से मास्क पहनना सुनिश्चित करेंगे। शेखपुरा डीएम इनायत खान ने कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉक डाउन का पालन करते हुए सभी को घरों में ही रहने की सलाह दी लोगों ने परिवार लोगों से बाहर से आए लोगों की सूचना प्रशासन को उपलब्ध कराने की अपील की है ताकि प्रशासन ऐसे लोगों की स्वास्थ्य की जांच करा सकें।

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