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समस्तीपुर में शराब मामले में पांच साल सश्रम कारावास की सजा

प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार

समस्तीपुर में अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश ने शराब मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को पांच साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, उसे एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि को अदा नहीं करने पर आरोपी को और छह महीने का अतिरिक्त कारावास भी अनुबंधित किया गया है।न्यायालय सुत्रों के अनुसार, सजा पाने वाला आरोपी जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में गंगापुर गांव निवासी शत्रुघ्न महतो का पुत्र राजेश महतो है। इस मामले में उसे 2 फरवरी 2018 को मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में शराब की बोतल के साथ गिरफ्तार किया गया था, और उसके पास से 375 एमएल की पांच बोतल बरामद की गई थी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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