प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार
अब फिर से बिहार सरकार की नई नियमावली के तहत वंशावली प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी सरपंचों को दी गई है. हालाँकि, इस बार कुछ बदलाव किये गये हैं. पंचायती राज विभाग के आदेश के तहत नई व्यवस्था के तहत वंशावली जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकार ग्राम कचहरी के प्रमुख सरपंच आवेदक से एक शपथ पत्र प्राप्त करेंगे और 10 रुपये नकद शुल्क के साथ जांच शुरू करेंगे।हालांकि, आवेदक चाहें तो आरटीपीएस के माध्यम से भी ऑनलाइन वंशावली के लिए आवेदन कर सकते हैं. यहां भी आपसे पहली बार के लिए सिर्फ ₹10 ही चार्ज लिया जाएगा. शुल्क का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे. आवेदन के साथ शुल्क की रसीद संलग्न की जायेगी. राशि पंचायत निधि में जमा करायी जायेगी।ग्राम कचहरी के सरपंच ने कहा कि नए नियमों के तहत वंशावली लेने के लिए पहली बार ₹10 देना होगा, जबकि दूसरी बार के लिए ₹100 देना होगा।आपको पांच गवाह भी उपलब्ध कराने होंगे जिनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी वंशावली संकलित करने के लिए आपके आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी।इसके बाद ग्राम कचहरी के पंच जांच करेंगे. आपकी वंशावली जारी होने में 22 दिन तक का समय लग सकता है. नई व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए पंचायती राज विभाग भी इसकी निगरानी कर रहा है।आवेदकों को अब वंशावली विवरण के साथ एक शपथ पत्र जमा करना होगा।आवेदक को पंचायत निवासी प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, बासगीत प्रपत्र, भूमि नहीं होने की स्थिति में अपना और अपने परिवार का नाम अंकित मतदाता सूची, आवेदक का पता अंकित आधार कार्ड आदि दस्तावेज जमा करने होंगे।