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समस्तीपुर में शराब तस्कर को आजीवन कारावास की सजा

प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार

समस्तीपुर में विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार ने शराब बरामदगी के दो मामलों में सुनवाई पूरी कर ट्रक चालक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. उन पर 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।यदि वह आर्थिक दंड देने में विफल रहता है, तो उसे नौ महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।अदालत सूत्रों ने बताया कि दोषी प्रमोद राय सारण जिले के मढ़ौरा थाने के अगहरा गांव का निवासी है।उसे 22 अगस्त को ताजपुर गांधी चौक के पास से पुलिस ने शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया था।पुलिस ने उसके टाटा 709 से 4312.8 लीटर शराब बरामद की थी बचाव पक्ष से अधिवक्ता रूपकांत सिंह और अभियोजन पक्ष से अविनाश राय ने बहस की।

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