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बिहारसमस्तीपुर

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 26 जनवरी के आयोजन समारोह, 24 जनवरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह एवं शहादत दिवस 30 जनवरी की पूर्व तैयारी हेतु समीक्षात्मक बैठक

प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार

बैठक में निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुख्यालय एवं सदर, विशेष कार्य पदाधिकारी, सामान्य शाखा पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, डीपीओ आईसीडीएस, नगर आयुक्त, डीएम-एसएफसी,जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नांकित निर्देश दिए गए:

26 जनवरी से पूर्व तैयारी
1. कोविड-19 वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर पब्लिक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा है। समस्तीपुर जिले की संक्रमण की दर 4% है।
2. ई- आमंत्रण कार्ड बनवाने का निर्देश दिया गया एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने का निर्देश दिया गया।
3. कोविड19 के संक्रमण के मद्देनजर स्वतंत्रता सेनानी या विशेष अतिथि को आमंत्रित नहीं करने  का निर्देश दिया गया।
4. 4 स्टेप में पुलिस की छावनी निकालने का निर्देश पुलिस विभाग को दिया गया।
5. किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक प्रोग्राम व खेलकूद नहीं करवाने का निर्देश दिया गया।
6. किसी भी प्रकार के स्कूली बच्चे व बुजुर्गों को आमंत्रित नहीं करने का निर्देश दिया गया।
7. जो भी कार्यक्रम किए जाएंगे वो कॉविड गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल के तहत ही करने का निर्देश दिया गया।

कर्पूरी जयंती समारोह से पूर्व की तैयारी
1. जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 24 जनवरी को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाता है।
2. कोविड 19 गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल के तहत किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किए जाने का निर्देश दिया गया।
3. रंग रोगन का कार्य कराए जाने का निर्देश दिया गया।
4. कर्पूरी ठाकुर जी के संबंधियों को भी COVID गाइडलाइन के तहत आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया।
5. भीड़ व मेला का आयोजन नहीं करने का निर्देश दिया गया।
6. बिहार सरकार के माननीय मंत्री और अधिकारियों की आने की सूचना होने पर कॉविड प्रोटोकॉल के तहत स्वागत की सारी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।
7. पुलिस सुरक्षा व्यवस्था, मेडिकल की टीम की उपस्थिति आदि कार्यस्थल पर रहने का निर्देश दिया गया।

शहादत दिवस (30 जनवरी)
1. शहादत दिवस पूरी सादगी के साथ COVID प्रोटोकॉल के तहत ही पुष्प अर्पित/ दीप प्रज्वलन एवम् माल्यार्पण का कार्यक्रम किया जाएगा।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी प्रकार के आयोजनो एवं समारोहों के कार्यक्रम की व्यवस्था पूर्ण रूप से बिहार सरकार द्वारा पारित आदेशों एवं कोविड गाइडलाइन के प्रोटोकॉल एवं नियमों के तहत ही किए जा रहे हैं।

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