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रोसड़ा में आठ साल बाद हत्या के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा

प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार

रोसड़ा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ 5 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश पारित किया है।
विभूतिपुर थाना कांड संख्या 219/13 से संबंधित सत्र वाद संख्या 116/2016 में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए थाना के देसरी गांव के धनिया पकाई टोला निवासी सियाराम महतो एवं रामहित महतो को धारा 302/34 के तहत उक्त सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक शिव शंकर यादव एवं सीताराम यादव तथा बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उपेंद्र ठाकुर ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की।8 वर्ष पूर्व हुई थी मुकेश की हत्या : बताते चलें कि 8 वर्ष पूर्व विभूतिपुर थाना के देसरी गांव के धनिया पकाही टोला निवासी युवक मुकेश कुमार महतो की हत्या कर अपराधियों ने उसके घर में ही शव को लटका दिया था। घटना 15 सितंबर 2013 की है।

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