खुले स्थानों पर गंदगी व कचरा फैलाने तथा डंप करने पर देना होगा आर्थिक दंड
डेहरी ऑन सोन अनुमंडल रिपोर्टर पुष्पा कुमारी
रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन डालमियानगर नगर परिषद द्वारा खुले स्थानों पर अपशिष्ट डंप करने तथा गंदगी फैलाने को लेकर सख्त नजर आ रही है। डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी रित्विक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में गंदगी फैलाने, कचरा डंप करने तथा सड़क अवरुद्ध करने पर नगर परिषद द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इस कार्रवाई में दोषी से आर्थिक दंड लिया जाएगा। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि हाउसिंग, सोसायटी, कॉलोनी, अपार्टमेंट इत्यादि द्वारा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर अपशिष्ट फैलाने या जमा करने पर प्रतिघटना ₹2000, खुले में ठोस अपशिष्ट के जलाने पर प्रतिघटना ₹5000, क्लब, सिनेमा हॉल, पब कम्युनिटी हॉल, आदि द्वारा सड़कों या चयनित स्थानों में अपशिष्ट फैलाने पर प्रतिघटना 1500 रुपए, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब आदि द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट का नगर पालिका वेस्ट में मिलाने पर प्रतिघटना ₹5000, सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों में मृत पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, सूअर आदि को फेकने के लिए प्रतिघटना ₹2000, बूचर, मीट शॉप, मछली विक्रेता द्वारा सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर रक्त, हड्डी, पंख, चमड़ा, अंडा खोल या मृत पशुओं के अन्य अपशिष्ट छितराने के लिए प्रतिघटना ₹1000, सार्वजनिक स्थानों या खुली जगहों में गोबर या डेयरी अपशिष्ट जमा करने के लिए प्रतिघटना ₹500, मिठाई विक्रेता, चार्ट, पकौड़ा, गोलगप्पा विक्रेता, फास्ट फूड, स्टॉल, आइसक्रीम, ईख का जूस विक्रेता, फल और सब्जी विक्रेता पर प्रतिघटना ₹200 इत्यादि लिए जाने का प्रावधान पारित किया गया है। साथ ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी रित्विक कुमार ने बताया कि सोन घाट पर जल्द ही अन्य गंगा घाटों के अनुसार शव दाह के लिए निश्चित राशि तय की जाएगी। जो अभी तक नगर परिषद द्वारा निश्चित नहीं की गई है। जिससे लोगों को आए दिन होने वाली परेशानी का सामना न करना पड़े