मामला ग्राम खानपुर मोहद्दीनपुर तहसील लहरपुर जिला सीतापुर का है जानकारी के अनुसार एक वृद्ध महिला जिसका नाम आशा पत्नी रहूफ उम्र (55) वर्ष निवासी ग्राम खानपुर मजरा मोहद्दीनपुर तहसील लहरपुर का है एक वृद्ध महिला का आरोप है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके चार पुत्र हैं जिनके नाम अती उल्ला,मजीउल्ला,रफीउल्ला व सालिम है जिसमें उसका बड़ा पुत्र अतिउल्ला जो कि पीड़िता को बहुत मारता -पीटता व प्रताड़ित करता है तथा अन्य पुत्र मजी उल्लाह, रफीउल्ला व सालिम जो की दवा इलाज व अन्य खर्चा सेवा सत्कार करते हैं व देखभाल करते हैं जिन से पीड़िता अत्यधिक संतुष्ट एवं खुश रहती है अतिउल्ला पीड़िता का बड़ा पुत्र है उससे असंतुष्ट रहती है असंतुष्टती का कारण है कि अतिउल्ला अपने ससुराल में रहता है तथा जब भी घर पर आता है पीड़िता को मारता- पीटता व गंदी गंदी गालियां देता हैजान से मारने की धमकी देता है तथा भूमि, अन्य संपत्तियों में अपने हिस्से की मांग करता है जिससे विवश होकर पीड़िता ने अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी भय, नाजायज जोर दबाव के वह अपने पूर्ण होशो हवास में अपने तीन पुत्रों के नाम मजी उल्ला, रफीउल्ला व सालिम को अपनी चल -अचल मंजुला संपत्ति को लेकर उसके बड़े पुत्र अतिउल्ला वअन्य तीनों पुत्रों के बीच पीड़िता के मरने के बाद कोई वाद विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए अपनी मर्जी से मजी उल्ला, रफीउल्ला, व सालिम के नाम एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित कर दिया है तथा अपने बड़े पुत्र अतिउल्ला के नाम बेदखल नामा अपने ही जीवन काल में रजिस्टर्ड रजिस्ट्री हेतु सब रजिस्ट्रार महोदय तहसील लहरपुर कार्यालय में पहुंचकर पंजीकृत वसीयत नामा स्वयं जाकर के पंजीकृत कर दिया है जिसका पंजीकरण संख्या( 20 20 008 05007 080) बही संख्या 3 जिल्द संख्या 102 के पृष्ठ संख्या 63 से 72 व क्रमांक संख्या 175 तथा दिनांक 20/08 /2020 को पंजीकृत करा दिया है तथा पंजीकृत वसीयत नामा के आधार पर यह घोषणा कर दी है कि जब तक मैं जीवित रहूंगी अपनी समस्त चल -अचल संपत्ति की जायज मालिक रहूंगी बाद मेरी मृत्यु मेरी जुमला चल -अचल संपत्ति पर मेरे ही समान वही हक व अधिकार मेरे तीनों पुत्रों मजी उल्ला, रफीउल्ला व सालिम पुत्र गड रहूफ को प्राप्त होंगे जो मुझे प्राप्त है ऐसे में मेरा बड़ा पुत्र अतिउल्ला पुत्र रहूफ मेरी देखभाल सेवा परवरिश नहीं करता है मैं उसको अपनी पूरी संपत्ति से बेदखल करती हूं 20/08 2020 के बाद मेरे बड़े पुत्र अतिउल्ला पुत्र रहूफ के द्वारा कोई भी घटना घटित की जाती है कोई अनुचित कार्य किया जाता है तो उसका वह और उसके तीनों पुत्र उपरोक्त उत्तरदाई नहीं रहेंगे उसका चाल -चलन ठीक नहीं है आए दिन दंगा -फसाद करता है पीड़िता को भी मारता -पीटता है व उसके अन्य पुत्रों को भी प्रताड़ित करता है जिससे मैं व ग्राम वासियों, रिश्ते दारो के द्वारा बहुत समझाने बुझाने का प्रयास किया किंतु मानने को तैयार नहीं हुआ जिससे पीड़िता तंग आकर दिनांक 20/0 8/20 20 से अतिउल्ला पुत्र रहूफ को बेदखल कर रही हूं मुझसे वह मेरे अन्य तीन पुत्रों से उसकेजाए द्वारा किए गए कार्यों से कोई वास्ता सरोकार नहीं रहेगा उसके द्वारा किए गए उचित अनुचित कार्यों का वह स्वयं उत्तरदाई होगा मेरे मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति व जमीन में अतिउल्ला पुत्र रहूफ का कोई हक व अधिकार नहीं रहेगा मेरी भूमि को लेकर किसी भी न्यायालय में कोई वाद -विवाद योजित करें तो वह इस बेदखल नामा के समक्ष फर्जी अमान्य समझा जाए