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सासाराम नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी निलंबित —- अभिषेक सिंह

सासाराम

जिला मुख्यालय सासाराम नगर परिषद के कार्यपालक कुमारी हिमानी अपनी ही लापरवाही से रोहतास जिलाधिकारी पंकज दीक्षित से निलंबित होकर अपने दफ्तर से बाहर हुई जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने नगर परिषद सासाराम के विरुद्ध जिला पदाधिकारी रोहतास सासाराम द्वारा वाहनों की क्रम एवं आपूर्ति में लापरवाही बरतने तथा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को गलत एवं भ्रामक प्रतिवेदन समर्पित करने का आरोप प्रति वेदित पाए है और इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई जिला पदाधिकारी पंकज दीक्षित के अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारों प्रांत बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम 9 (1) के तहत कुमारी हिमानी जो कि नगर परिषद सासाराम म कार्यपालक पदाधिकारी पद पर थी जिनको अगले आदेश तक निर्गत तिथि से निलंबित किया गया है निलंबन अवधि में हिमानी को बिहार सरकारी सेवक नियंत्रण एवं नियमावली 2005 के नियम 10 के तहत अनुमानया दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया है कुमारी हिमानी के विरुद्ध आरोप पत्र एवं विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया गया।

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