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हत्या के जुर्म में 4 को आजीवन कारावास

रोहतास/बिहार

पुरानी रंजिश को लेकर चेनारी थाना क्षेत्र के तेलारी गांव में 17 साल पूर्व राम प्रवेश राम की लाठी और रामी se पीट-पीटकर हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी एक जगदीश प्रसाद मिश्र की अदालत ने दोषसिद्ध चार अभियुक्तों के सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई की। न्यायालय ने दोषी अभियुक्तों चेनारी थाना क्षेत्र के तेलारी गांव के बलिस्टर राम, गिरजा राम, राम गोविंद राम व मुन्ना राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारो पर 25- ₹25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की रकम हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पीड़िता की पत्नी को देने का कोर्ट ने आदेश दिया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी तेलारी गांव के ही परविंदर राम को मंगलवार को बरी कर दिया था। बाद में कोर्ट के आदेश पर सभी सजायाफ्ता अभियुक्तों तो कड़ी सुरक्षा के बीच मंडल कारा भेजा गया था। मामले की प्राथमिकी तेलारी गांव की मीना देवी ने थाने में दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार अप्रैल 2003 की रात अभियुक्त गण लाठी व रामी से मेरे पति राम प्रवेश राम की बुरी तरह पिटाई की। जख्मी होकर मेरे पति जमीन पर गिर पड़े।चिल्लाने पर आसपास के लोग जूटे तब तक अभियुक्त भाग निकले। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे तो देखा कि मेरे पति महाराज के खेत में जमीन पर गिरे हुए लोगों के अस्पताल लेकर गए जहां उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया। रास्ते में वाराणसी जाने के क्रम में बीच रास्ते में मेरे पति ने दम तोड़ दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाहों को पेश किया गया था। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को हत्या करने का दोषी पाया और सजा सुनाई।

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