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बन्दियों को अंतरिम जमानत व पेरोल पर छोड़ने का आया आदेश,दायरे में आने वालों को मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर

युपी हेड – (etv न्यूज 24 ) वागीश कुमार

सुल्तानपुर – जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को अंतरिम जमानत व पैरोल पर छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश जारी हुआ है। जिसके क्रम में जिला जज तनवीर अहमद ने जिला कारागार अधीक्षक से सूची तैयार करने को कहा है। जिला जज ने इस आदेश के संबंध में डीएम-एसपी समेत अन्य जिम्मेदार अफसरों को भी सूचना भेजने का आदेश दिया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि सात साल तक की सजा के मामलों में दोषी करार हुए एवं सात साल की सजा से सम्बंधित विचाराधीन मामलो में निरुद्ध बंदियों को करीब आठ सप्ताह के लिए इसका लाभ मिलेगा । इसके लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है इसमें बन्दियों के सहयोग के लिए जिला विधिक सेवा प्रधिकरण के पैरालीगल वॉलिंटियर सतीश पांडेय व रिमांड कोऊंसिल अमित कुमार पांडे सहित अन्य को नामित करते हुए सहयोग हेतु निर्देशित किया गया है।

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