सासाराम
कोरोना वायरस को ले देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़ लगभग अन्य सेवाएं बंद कर दी गई है। इसे देखते हुए सरकार ने नगरपालिका अधिनियम के तहत शहर में लगने वाले संपत्ति कर यानि होल्डिंग टैक्स में ब्याज की राशि में छूट देने की घोषणा की है। इसे लेकर सरकार के उप सचिव कुमार देवेंद्र प्रौजवल ने डीएम व सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर इस संबंध में आमलोगों को जानकारी देने व कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति व संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस लॉकडाउन अवधि में आमलोगों द्वारा समय से होल्डिंग टैक्स नगर निकायों में जमा कराना संभव नहीं है। जिसे लेकर बिहार नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण व वसूली अधिनियम 2013 के अधीन मार्च व अप्रैल माह के होल्डिंग टैक्स में ब्याज की राशि नहीं जोड़ी जाएगी। यह निर्देश 30 अप्रैल तक होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले सभी लोगों पर लागू किया जाएगा। लॉकडाउन अवधि खत्म होने के बाद होल्डिंग टैक्स जमा करने आए लोगों से केवल कर की राशि ली जाएगी। इसे लेकर नगर निकायों के अधिकारियों को अविलंब जनहित में सूचना जारी करने व क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया है।
इस संबंध में जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि में बकाए होल्डिंग टैक्स पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसे ले सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है।