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राजपुर के दो दारोगा व चिकित्सक के वेतन भुगतान पर रोक

सासाराम

रोहतास अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर अपर जिला जज आठ दीनानाथ सिंह की अदालत ने राजपुर थाना के दो दारोगा संजय कुमार झा व सुरेश तिवारी के अलावा पीएचसी के चिकित्सक डॉ. अवधेश किशोर सिंह के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने इस बावत एसपी, सिविल सर्जन व ट्रेजरी को पत्र जारी करने का आदेश दिया है। बताया जाता है कि राजपुर निवासी मुन्ना सिंह ने हत्या की प्राथमिकी 11 मार्च 2012 को स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी। मामले के दो आरोपितों का ट्रायल अपर जिला जज आठ की अदालत में चल रहा है। केस के अनुसंधानकर्ता रहे दोनों दारोगा व चिकित्सक की गवाही के लिए मामला लंबित पड़ा है। न्यायालय ने इनके विरूद्ध 14 नवंबर 2019 को समन व 31 जनवरी को डीएम व एसपी को पत्र भेजा था। बावजूद इसके राजपुर थाना में दारोगा रहे संजय कुमार झा व सुरेश तिवारी के अलावा पीएचसी के चिकित्सक डॉ. अवधेश किशोर सिंह गवाही के लिए अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है।

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