मसौढी/बिहार
मसौढ़ी से नीरज कुमार की रिपोर्ट
प्रखंड की ग्राम कचहरी के सचिवों द्वारा ग्राम कचहरी से संबंधित दीवानी व फौजदारी मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण बीडीओ ने उनके मानदेय के भुगतान पर रोक लगा दी है । इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय ने ग्राम कचहरी में संचालित, निष्पादित व लंबित मामलों की मांग विहित प्रपत्र में की है। उन्होंने पूर्व में ही सभी ग्राम कचहरी के सचिवों से प्रति माह इससे संबंधित रिर्पोट विहित प्रपत्र में देने का आदेश दिया था। बाबजूद किसी ने इस आदेश का पालन अबतक नहीं किया है। इस कारण तत्काल प्रभाव से उनके वेतन पर रोक लगा दी गई है और उन्हें 24 घंटे के भीतर अद्यतन रिर्पोट उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है अन्यथा उनके खिलाफ कारवाई करने की अनुशंसा जिला पंचायती राज पदाधिकारी से की जाएगी।