सीतापुर जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि आयुध नियम, 2016 के नियम-15 के अनुसार सभी शस्त्र लाइसेंस के रिकार्ड एन0डी0ए0एल0 एलिस के पोर्टल पर दिनांक 29.06.2020 तक अपलोड करा दें। दिनांक 29.06.2020 के बाद बिना यू0आई0एन0 के शस्त्र लाइसेंस अवैध हो जायेंगे। उन्होंने बताया कि आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसे शस्त्र लाइसेंसी जिनके पास 03 शस्त्र दर्ज हैं, वे अपने तीसरे शस्त्र को दिनांक 13 दिसम्बर, 2020 तक जमा/सरेण्डर कर दें। नये शस्त्र लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र/अन्य सेवाओं के लिए आवेदन पत्र/आग्नेयास्त्रों के पृष्ठांकन आदि के लिए प्रार्थना पत्र एन0डी0ए0एल0 एलिस पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किये जायें। साथ ही जम्मू-कश्मीर से ट्रांसफर होकर जनपद में दर्ज हुए शस्त्रों का आडिट कराया जायेगा। आयुध नियम, 2016 के अनुपालन में सभी आम्र्स डीलर्स का भौतिक सत्यापन कराये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि आम्र्स डीलर्स की दुकानों के भौतिक सत्यापन हेतु भी अभियान चलाया जायेगा।