रोहतास: जिला व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला जज आठ दीनानाथ सिंह की अदालत ने चिकित्सक व चार अनुसंधानकर्ता की गवाही के लिए लंबित दो अलग अलग मामले में उनके वेतन निकासी पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी किया है।पहला मामला राजपुर थाना का है। इस मामले में कोर्ट ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. कृष्ण मोहन ओझा एवं राजपुर थाना के तत्कालीन दारोगा सह अनुसंधानकर्ता मनमोहन सिंह के वेतन निकासी पर रोक लगाई है ।वहीं दूसरा मामला नोखा थाना से जुड़ा है, जिसमें नोखा थाना के तत्कालीन आइओ गजेंद्र कुमार व डेहरी थाना के दरोगा सह अनुसंधानकर्ता राजीव प्रसाद यादव व मोतीलाल पंडित के वेतन निकासी पर तत्काल रोक लगा दी गई हैं।