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नेपाली नागरिक चरस तस्कर को 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ एक लाख जुर्माना लगा।

शहाबुददीन अहमद की रिपोर्ट।

बेतिया पश्चिम चंपारण बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय, बेतिया के जिला जज ,अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने तस्कर को एनडीपीएस में सजा सुनाई है। इसके अंतर्गत एनसीबी टीम के द्वारा चरस की तस्करी करते रंगे हाथ पकड़े गए एक तस्कर को कोर्ट ने 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही ₹1लाख का अर्थदंड भी लगाया है ,अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तस्कर को 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी ।सजायाफ्ता तस्कर नेपाल के परसा जिला अंतर्गत थाना सेरवा बलुआ निवासी, सुरेश दास है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई महज 15 माह में पूरी करते हुए अपराधी सजा सुनाई है।
एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक ,सुरेश कुमार ने संवाददाता को बताया कि 14 जनवरी 2018 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पटना के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एसएसबी पच रौता के इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने भग हां थाना क्षेत्र अंतर्गत जबदी के समीप एक नेपाली को साढे 4 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा था, जिसे न्यायालय में सुनवाई करने के बाद इसे सजा की घोषणा की गई है।

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