रोहतास/बिहार
शराब पीने से जुड़े एक मामले में एडीजे दो विशेष न्यायाधीश एक्साइज एक्ट हेमंत कुमार त्रिपाठी के न्यायालय ने आरोपी शराबी को 3 माह कैद या ₹50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। आर्थिक जुर्माना नहीं जमा करने पर आरोपी को 3 माह की कैद होगी। यह मामला सासाराम नगर थाना क्षेत्र के किला मोहल्ला निवासी फिरोज को सजा सुनाई गई है। फिरोज को शराब पीने के जुर्म में पुलिस ने नगर क्षेत्र के कादिरगंज मोड़ से गिरफ्तार किया था।
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