ETV News 24
Other

शराब पीते पकड़े गए अभियुक्त को 3 माह की कैद


रोहतास/बिहार
शराब पीने से जुड़े एक मामले में एडीजे दो विशेष न्यायाधीश एक्साइज एक्ट हेमंत कुमार त्रिपाठी के न्यायालय ने आरोपी शराबी को 3 माह कैद या ₹50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। आर्थिक जुर्माना नहीं जमा करने पर आरोपी को 3 माह की कैद होगी। यह मामला सासाराम नगर थाना क्षेत्र के किला मोहल्ला निवासी फिरोज को सजा सुनाई गई है। फिरोज को शराब पीने के जुर्म में पुलिस ने नगर क्षेत्र के कादिरगंज मोड़ से गिरफ्तार किया था।

Related posts

मीडिया कर्मी को किया गया सम्मानित

admin

पटना में होली के दिन युवक की हत्या, आक्रोशित लोगों ने दो धंटे तक सड़क जाम किया।

admin

वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव सूचना एवं जन-सम्पर्क, सचिव स्वास्थ्य, अपर सचिव आपदा प्रबंधन, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किये जा रहे कार्यों की अद्यतन जानकारी दी

admin

Leave a Comment