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जिला जज के अध्यक्षता में हुआ जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक

जहानाबाद :- जिला जज के अध्यक्षता में हुआ जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक।अरवल में बन रहे न्यायालय परिसर को 31 मार्च तक सौपने का जिला जज ने भवन निर्माण विभाग को दिया निर्देश  जहानाबाद :- न्याय मंडल के अन्तर्गत जहानाबाद व्यवहार न्यायालय के सभागर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पाण्डे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न हुई।   बैठक में दोनो जिला के जिलाधिकारी जहानाबाद के नवीन कुमार अरवल के रवि शंकर चैधरी जहानाबाद के आरक्षी अधीक्षक मनीष तथा अरवल के राजीव रंजन के अलावे दोनो जिले के सभी विभागो के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिला जज ने भवन निर्माण के अधिकारियों को निर्देशीत किया कि अरवल के न्यायालय भवन, पदाधिकारियो का क्वार्टर तथा जेल को हर हाल में 31 मार्च तक पूर्ण करने कि दिशा में कारवाई करें।बैठक में  जहानाबाद न्यायालय परिसर में हाजत, प्राधिकार भवन, साक्षी भवन के पास एवं अन्य जगहो पर मरम्मती तथा सफाई की व्यवस्था पर बल दिया। साथ ही न्यायालय परिसर में आने वाले वाहन लगाने के लिए पार्किंग कि अलग व्यवस्था के अलावा न्यायालय परिसर में प्रवेश द्वार पर ही सभी लोगो की जाँच करने का निर्देश दिया गया।  बैठक में लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने डायरी की समस्या का जिक्र करते हुये कहा कि सबसे खराब स्थिति मखदुमपुर कि है।अरवल के जिला पदाधिकारी सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति की बात कही, तत्काल जहानाबाद में छः सरकारी अधिवक्ताओं में से एक कि प्रतिनियुक्ति की माँग की।        न्यायालय परिसर में लाईट एवं  मुख्य भवन के लिफ्ट खराब होने कि बात रखी गयी। अरवल जिला विधिक संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने अरवल में हो रहे न्यायालय भवन निर्माण परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने की जगह निर्धारित नहीं करने के मांग पर भवन निर्माण द्वारा बताया गया कि नक्शे में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए अलग से जगह निधारित नहीं किया गया है। इसपर जिला जज ने शीध्र ही जमीन को चिन्हीत कर विधिक संघ को सौपने का निर्देश दिया।    जहानाबाद में परिवार न्यायालय के न्यायाधीश एवं अन्य न्यायालय कर्मियों के क्वार्टर निर्माण के साथ वर्तमान न्यायाधीशों के रहने के क्वार्टर के रख- रखाव के बात भी रखा गया।जिला विधिक संघ के अध्यक्ष गिरजा नन्दन सिंह ने स्थानीय उपकारा में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात कही उन्होने बताया कि जेल में बन्द कैदीयों से उनके परिजनो को उनके पावर लेने में एक सप्ताह से अधीक का समय लेते है। जबकि वह पाँच मिनट का काम है। उपस्थित जिलाधिकारी नवीन कुमार ने वहां उपस्थित कारा अधीक्षक को निर्देशत किया कि अपने स्तर से जाँच कर रिर्पोट समर्पित करें। बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रमेन्द्र कुमार जयसवाल, सीजीएम राजेश कुमार सब जज प्रथम सह सचिव जिला विधिक सेवा प्रधिकार आर. के. रजक. विशेष लोक अभियोजक (एस सी एस टी एक्ट) राजेन्द्र प्रसाद , विशेष लोक अभियोजक उत्पाद संजय कुमार, लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, सरकारी अधिवक्ता सच्चिदानन्द शर्मा, सिविल सर्जन डाॅ0 विजय कुमार सिन्हा, तथा विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य संतोष श्रीवास्तव उपस्थित थे।

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