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बाल विवाह एवं दहेज के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान के तहत मुखिया का प्रशिक्षण संपन्न

सासाराम/बिहार

दहेज की मदद करने वाला भी बराबर का दोषी है 5 साल तक कारावास या 15000 तक जुर्माना हो सकता है
बाल विवाह एवं दहेज के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान के तहत मुखिया का प्रशिक्षण संपन्न
लोगों ने कहा कुरीति के विरुद्ध समाज को जागरूक होना जरूरी तभी दूर होंगी बुराई

बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान के तहत सोमवार को अनुमंडल सभागार में अनुमंडल क्षेत्र के मुखिया को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षक के तौर पर महिला विकास निगम प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते प्रखंड प्रमुख पूनम देवी ने कहा कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसे गंभीर मामले में कानूनी दंड प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई तो जरूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा आवश्यकता इस बात की है समाज भी उसकी बुराइयों के विरुद्ध शिक्षित किया जाए ।दहेज की मध्यस्थता करने वाला भी बराबर का दोषी है। प्रशिक्षक ने जानकारी दिया कि दहेज लेन-देन के लिए मध्यस्थता करने वाला भी बराबर का दोषी है। दहेज की लेनदेन करने वाले अवस्था में शामिल व्यक्ति को 5 साल तक करवा से 15000 तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बताया कि दहेज मांगने के तरीकों में मध्यस्थ अप्रत्यक्ष रूप से दहेज मांगना या पत्र या विज्ञापन के जरिए दहेज मांगना में शामिल है। प्रशिक्षण में मुख्य प्रशिक्षक के अलावा अनुमंडल पदाधिकारी लाल ज्योति नाथ शाहदेव, डेहरी वीडियो अरुण कुमार सिंह , कुंदन कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। ट्रेनी अंजनी कुमार ने कहा कि सामाजिक जागरूकता लाने के लिए गोष्ठी का आयोजन ग्राम सभा में करें विवाह के 30 दिन तक निबंधन अनिवार्य है ।उन्होंने बताया कि किसी कारण निबंध नहीं हो पाता है तो ₹50 दान स्वरूप लेकर निबंधन ।करें लेकिन यह राशि ₹1000 से अधिक नहीं हो सकती। बैठक करने की विधि उन्होंने गठित टास्क फोर्स की पाक्षिक बैठक करने के सुझाव दिए।

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