सासाराम/बिहार
पड़ोसी के घर में गलत नियत से घुसकर युवती की हत्या करने से जुड़े डेढ़ साल पुराने एक मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे सात गोपाल जी की अदालत ने मामले में तीन अभियुक्तों को दस दस हजार रूपये अर्थ दंड संहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।कोर्ट ने इस मामले में कटार इंद्रपुरी निवासी राहुल कुमार राजा कुमार एवं भीएम कुमार सिंह को उक्त सजा सुनाई है इंद्रपुरी थाना कांड संख्या 281 बटा 17 से जुड़ा था । उक्त मामले में पक्ष के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि 29 जून 2017 को थाना क्षेत्र के गांव में 3:00 बजे पड़ोसी के घर मे गलत नियत से घूस गये और।पड़ोसी से जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगे। युवती से हल्ला करने पर तीनो अभियुक्तों ने मिलकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी ।मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसके आधार पर उक्त मामले का निपटारा कोर्ट ने डेढ साल मे कर दिया।
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