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उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों को दी बड़ी राहत


बेतिया उच्च न्यायालय में दायर वाद की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने डी एल एड परीक्षा के अंक पत्र व सर्टिफिकेट में देरी के मामले में   हजारों प्राथमिक शिक्षकों को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि वह डी एल एड परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के वेतन इजाफे के तारीख डी.एल.ईडी ट्रेनिंग खत्म करने की तारीख से करने पर विचार करें। न्यायाधीश प्रभात कुमार झा की एकल पीठ ने बंशीधर बृजवासी व अन्य की रिट याचिका को निष्पादित करते हुए उक्त आदेश दिया. बताते चलें कि बिहार के हजारों प्राथमिक शिक्षकों का डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन के  वर्ष 2013 -2015 की ट्रेनिंग 2017 में पूरी हुई. ऊपर से राज्य परीक्षा समिति ट्रेनिंग पूरा करने वाले हजारों शिक्षकों के परीक्षा भी नहीं ले पा रही थी. अंततः हाईकोर्ट के आदेश पर नवंबर 2018 में परीक्षा हुई, जिसका रिजल्ट इस वर्ष मार्च महीने में निकला. रिजल्ट निकलने के 6 महीने गुजर गए तब भी परीक्षा बोर्ड सफल हुए शिक्षकों का अंकपत्र व प्रमाण पत्र नहीं दे पाया है. हाईकोर्ट के आदेश पर, बोर्ड के संयुक्त सचिव ने कोर्ट में उपस्थित होकर कोर्ट से थोड़ा और मोहलत मांगी. तब हाईकोर्ट ने कहा कि जब सर्टिफिकेट निर्गत करने में देर हो रही है, तो शिक्षकों के प्रमोशन और इंक्रीमेंट उनकी ट्रेनिंग खत्म होने की तारीख से देने पर सरकार विचार करें।

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