अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार तिवारी ने गुरुवार को पीएचडी मंत्री के जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद उन्हें बेल का आदेश दिया। इससे पूर्व कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। मंत्री पर मुकदमा में पैरवी नहीं करने का आरोप था। मुकदमा में विनोद नारायण झा को सफाई साक्ष्य देनी थी। लेकिन मंत्री की ओर से न तो सफाई साक्ष्य दी गई और ना ही कोई पैरवी की गई। बाद में कोर्ट ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। मामला विधानसभा चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए मंच से सांस्कृतिक स्टेज बनाने की घोषणा से संबंधित है।वकील राजेन्द्र तिवारी ने बताया कि भूलवश मुकदमे की पैरवी नही हो सकी थी , इस कारण मंत्री पर कोर्ट ने वारंट जारी किया था आज ख़ुद मंत्री विनोद नारायण झा कोर्ट मे हाजिर हुये और कोर्ट ने उनको बेल दे दिया !