रोहतास/बिहार
₹45 लाख का चेक बाउंस मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुशील कुमार मिश्र की अदालत न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा 8 साल की जेल और ₹200000 क्षतिपूर्ति के साथ रकम पूरा करने का आदेश दिया गया है । मामला अगरेर
थाना के कोटरा निवासी सतेंद्र मिश्रा का है जिन्होंने जमीन के एवज में 43 लाख का चेक लिया था जो खाते में जमा करने पर चेक बाउंस हो गया ।मामला इस पर सत्येंद्र मिश्रा द्वारा 2017 में परिवाद दायर की गई थी। परिवादी प्रभात कुमार राय सासाराम के गौरक्षिणी के रहने वाले हैं जिन्होंने 43 लाख का चेक दिया था। आज उसकी सुनवाई पूरी हुई है और अदालत ने 43 लाख रूपए के साथ दो लाख क्षतिपूर्ति का भी देने का भी उन पर आदेश दिया है। मतलब कुल ₹45 लाख उन्हे देना होगा और साथ में 7 साल की सजा काटनी होगी।