सासाराम/बिहार
आदेश के बाद भी अदालत में पेश नहीं होने पर एसीजेएम सुनील कुमार की एमएलए-एमपी की विशेष अदालत ने काराकाट के पूर्व विधायक राजेश्वर राज समेत दो लोगों के विरूद्ध इश्तेहार जारी किया है।बताया जाता है कि 22 फरवरी 2005 को सड़क जाम के दौरान तेंदुनी चौक डुमरांव रोड में जिलाधिकारी के अंगरक्षक के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए धक्का-मुक्की, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने व घंटों रोड जाम करने के मामले की प्राथमिकी तत्कालीन बिक्रमगंज थानाध्यक्ष मो. कौसर ने दर्ज करायी थी। मामले में पूर्व विधायक राजेश्वर राज व अरविंद चौधरी का ट्रायल एमएलए-एमपी की विशेष अदालत में चल रहा है। मामला बयान के लिए लंबित था। पूर्व विधायक समेत दो आरोपितों के पेश नहीं होने पर अदालत ने 30 सितंबर को गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। पेश नहीं होने पर इश्तेहार जारी किया है।
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